मुफ्ती अरसद फारुकी मुफ्ती असद कासमी
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इस्लाम धर्म में बिना तलाक लिए दूसरी शादी का क्या प्रावधान है? इस सवाल पर मुफ्तियों का कहना है कि बिना तलाक लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसके लिए उसे शरई अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। काजी के जरिये उसे पहली शादी खत्म करनी होगी। तभी वह किसी दूसरे शख्स से शादी कर सकती है।
मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद कासमी का कहना है कि जब तक शौहर तलाक नहीं देगा तब तक महिला दूसरी शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकती। अगर शौहर के साथ निभाओ नहीं हो रहा है और वह बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो शरीयत ने औरत को खुला का हक दिया है।