एफसीआरए: गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का देना होगा ब्योरा, नियमों में किया गया बदलाव

एफसीआरए: गैर सरकारी संगठनों को विदेशी चंदे से बनाई गई संपत्ति का देना होगा ब्योरा, नियमों में किया गया बदलाव



गृह मंत्रालय
– फोटो : ANI

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विदेशी चंदा नियमन कानून (एफसीआरए) के तहत पंजीकृत एनजीओ को अब विदेशी धन का इस्तेमाल कर उनके द्वारा सृजित चल एवं अचल संपत्तियों का ब्योरा देना होगा।

 



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