कुशांक गुप्ता हत्याकांड: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज

कुशांक गुप्ता हत्याकांड: पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को कोर्ट से नहीं मिली राहत, जमानत अर्जी खारिज



मुरादाबाद के पूर्व ब्लाक प्रमुख ललित कौशिक
– फोटो : संवाद

विस्तार


मुरादाबाद शहर के चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड की साजिश रचने के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक को जिला जज की अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ललित कौशिक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सिविल लाइंस के रामगंगा विहार में सोनकपुर स्टेडियम के पास 12 जनवरी 2022 की रात स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी कुशांक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में कुशांक के पिता अशोक कुमार गुप्ता ने बिजनौर के नूरपुर निवासी प्रियाशु गोयल और हिमांशु गोयल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमे की विवेचना शुरू की तो कुशांक गुप्ता का विवाद दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक के साथ हुआ था।

ललित कौशिक दुकान खाली कराना चाहता था। दुकान खाली करने को लेकर पूर्व में भी धमकी दी थी। जिसके बाद कुशांक गुप्ता की हत्या कराने की सुपारी दे दी गई थी। ललित कौशिक ने पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव शरण शर्मा और भोजपुर के हिमायूंपुर निवासी खुशवंत सिंह उर्फ भीम को इस हत्या की जिम्मेदारी दी थी।

हत्याकांड की साजिश रचने में कोतवाली के रेती स्ट्रीट मोहल्ला निवासी विकास शर्मा भी शामिल था। आरोपी खुशवंत सिंह उर्फ भीम और विकास शर्मा की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी हैं। आरोपी ललित कौशिक ने भी जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

सोमवार को पुलिस की ओर से ललित कौशिक के खिलाफ एनएसए में कार्रवाई की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को आरोपी ललित कौशिक की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार की अदालत में पेश की गई। जिसे सुनने के अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।



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