घोसी विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा उम्मीदवार
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घोसी विधानसभा उप चुनाव के मद्देनजर मतदान के पहले दिन से ही मतदान के लिए नियत समय के आरम्भ होने से मतदान समाप्त होने के पश्चात आधे घंटे तक एग्जिट पोल एवं ओपिनियन पोल पर रहेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि इस अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा मत सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा और न ही प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रकाशन या प्रचार-प्रसार किया जायेगा।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उप-निर्वाचन के मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा।
जो भी व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 (क) का उल्लंघन करेगा, उसे 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जायेगा।
मतदान के दिन बंद रहेंगे दुकान एवं अधिष्ठान
जनपद मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव 05 सितंबर को है। प्रमुख सचिव श्रम अनिल कुमार तृतीय ने बताया कि इस क्षेत्र में दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों में मतदान के वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा ताकि वहां के कार्मिक अपने मत का प्रयोग कर सकें। इस दिन सभी दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान बंद रहेंगे।