ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे
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अपराह्न चार बजे जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश जैसे ही अपने चेंबर में पहुंचे तो ठसाठस भरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। जिला जज ने दोनों पक्षों की मौजूदगी में सबसे पहले बताया कि आवेदन संख्या 327सी और 330सी को स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही आपत्ति आवेदन 332सी, 334सी और 336सी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं, आदेश पढ़कर सुना रहा हूं। उन्होंने आदेश का ऑपरेटिव पोर्शन खुले न्यायालय में छह मिनट 57 सेकेंड में पढ़कर मौजूद लोगों को सुनाया।
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जिला जज की अदालत में शुक्रवार को ज्ञानवापी के एएसआई से सर्वे की मांग के आवेदन पर आदेश सुनाए जाने को लेकर कचहरी में सुबह से गहमागहमी रही। अपराह्न साढ़े तीन बजे आदेश सुनाए जाने की जानकारी मिली तो मामले से जुड़े लगभग सभी पक्षकर कोर्ट रूम में पहुंच गए। जिला जज के कोर्ट रूम में आते ही पूरे रूम में खामोशी छा गई। जिला जज का आदेश सुनने के बाद दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकले और इसके बाद कचहरी परिसर में हर हर महादेव का नारा गूंजने लगा। हिंदू पक्षकारों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। महिला वादिनी सीता साहू, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी और मंजू व्यास खुशी उछल पड़ीं और कहा कि अब आदिविश्वेश्वर मिल जाएंगे। एएसआई से सर्वे का मार्ग प्रशस्त हो गया है। आदेश सुनाए जाने के बाद एएसआई से सर्वे पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और मीडिया को गेट से बाहर ही रोक दिया गया था।