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आगरा के थाना एत्माद्दौला क्षेत्र में मदद के बहाने एक शख्स को नशीला पदार्थ खिलाकर युवक 20 हजार रुपये लेकर भाग गया। दूसरे दिन दरोगा दो सिपाही व अन्य लोगों के साथ पीड़ित के घर पहुंचे। परिजन को डराकर घर में रखी नगदी व गहने लूट ले गए। कोर्ट में इस पर वाद दायर किया गया। स्पेशल जज डकैती प्रभावित क्षेत्र महेंद्र कुमार प्रथम ने पीड़ित के बयान बदलने पर बल्केश्वर के भगवान नगर निवासी गुड्डू, कमला नगर निवासी सुरेश और कटरा वजीर खां निवासी विनोद को 33 साल 6 महीने बाद बरी करने का आदेश किया।