निठारी कांड : CBI नहीं बता पाई… क्यों नहीं बनी कोली की फर्द गिरफ्तारी

निठारी कांड : CBI नहीं बता पाई… क्यों नहीं बनी कोली की फर्द गिरफ्तारी



आरोपी सुरेंद्र कोली
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


इलाहाबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड की नियमित सुनवाई के पांचवें दिन सीबीआई के वकील ने सुरेंद्र कोली की गिरफ्तारी से लेकर बरामदगी तक की कहानी प्रस्तुत की।वकील ने बताया कि 29 दिसंबर 2006 की सुबह कोली की गिरफ्तारी हुई और रात 11 बजे थाने की जनरल डायरी (जीडी) में इसे दर्ज किया गया। कोली के इकबालिया बयान के आधार पर नरकंकाल बरामद किए गए। हालांकि, सीबीआई इसका जवाब नहीं दे पाई कि पुलिस ने मौके पर फर्द बरामदगी और फर्द गिरफ्तारी क्यों नहीं बनाई।

नोएडा के सनसनीखेज निठारी कांड में सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा के खिलाफ उसकी अपील पर हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएचए रिजवी की पीठ रोजाना सुनवाई कर रही है। चार दिन कोली के वकील ने अपनी दलीलें रखीं। मंगलवार को सीबीआई की बारी आई। सीबीआई के वकील ने दावा किया कि कोली को पुलिस ने 29 दिसंबर की सुबह नोएडा के सेक्टर-31 से उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह रिक्शे से कूद कर भागने की कोशिश कर रहा था।



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