मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका; जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार

मानहानि मामला: गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल और संजय सिंह को झटका; जारी समन पर रोक लगाने से किया इनकार



गुजरात हाईकोर्ट
– फोटो : social media

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गुजरात हाईकोर्ट से आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को करारा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप नेताओं को जारी किए गए समन पर रोक लगाने से  इनकार कर दिया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने आप नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को समन जारी किया था। 

हाईकोर्ट ने ट्रॉयल कोर्ट द्वारा पहले जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान न्यायमूर्ति जेसी दोशी ने गुजरात विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख दी है। 

बता दें कि अहमदाबाद की मजिस्ट्रेट अदालत ने अप्रैल में आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को समन जारी किया था। जिस पर 14 अक्तूबर को मजिस्ट्रेट अदालत में सुनवाई होनी है। वहीं, गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आप नेताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने न्यायमूर्ति दोशी से उस सुनवाई से पहले कम से कम अंतरिम राहत देने का आग्रह किया।








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