मुरादाबाद: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश को एडीजे कोर्ट में किया पेश

मुरादाबाद: अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश को एडीजे कोर्ट में किया पेश



सोनाक्षी सिन्हा
– फोटो : सोशल मीडिया

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फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर धोखाधड़ी केस मामले में अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में सुनवाई की गई। जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के वकील ने हाईकोर्ट का आदेश पेश किया गया। जिसके सत्यापन के आदेश अदालत ने जारी किए।

कटघर के शिवपुरी कालोनी निवासी प्रमोद शर्मा इवेंट मैनेजर है। उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा से एक कार्यक्रम के लिए समय मांगा था। यह कार्यक्रम दिल्ली में 30 सितंबर 2018 होना था लेकिन अंत समय में सोनाक्षी सिन्हा व उनके सलाहकार ने आने के लिए मना कर दिया था जबकि इन्होंने अपनी पूरी फीस प्रमोद शर्मा से ले ली थी।

इस मामले में कटघर में 22 फरवरी 2019 को सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में की जा रही है। बुधवार को पत्रावली अदालत में पेश हुई।

वादी के वकील पीके गोस्वामी और आशुतोष त्यागी ने बताया कि सोनाक्षी सिन्हा के अभिषेक सिन्हा, एडगर, मालिका पंजाबी और धूमिल ठक्कर के खिलाफ गैर जमानती वारंट पिछली तारीख जारी कर दिए गए थे और सोनाक्षी सिन्हा को आदेशित किया गया था कि यदि उनके पास उच्च न्यायालय का कोई आदेश हो तो वह अदालत के सामने पेश करें।

सोनाक्षी सिन्हा के वकील अनुराग भटनागर ने उच्च न्यायालय का आदेश अदालत में पेश किया। अदालत ने आदेश के सत्यापन करने के आदेश जारी किए हैं साथ ही सुनवाई के लिए 30 अगस्त लगा दी गई है।



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