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अब्बास और उमर की तरफ से दलील दी गई कि 2005 में जब उनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी तब दोनों नाबालिग थे। इस वजह से उनकी तरफ से उनकी मां अफ्शां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। इस कारण उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती।
विधायक अब्बास अंसारी। फाइल फोटो
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
माफिया मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर के चर्चित गजल होटल मामले में दोनों के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने दाखिल चार्जशीट पर भी रोक लगाई है।
अब्बास और उमर की तरफ से दलील दी गई कि 2005 में जब उनके नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी तब दोनों नाबालिग थे। इस वजह से उनकी तरफ से उनकी मां अफ्शां अंसारी ने रजिस्ट्री कराई थी। इस कारण उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की जा सकती।
हाईकोर्ट ने इसी आधार पर चार्जशीट पर रोक लगाते हुए निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजवीर सिंह ने दिया है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी के परिवार ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गजल होटल का निर्माण कराया था।