ई-रिक्शा चालक
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राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर अब ई-रिक्शा नहीं चल सकेंगे। आरटीओ ने इस मामले में मंडल के सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। आरटीओ प्रवर्तन प्रणव झा ने बताया कि नियम 178 के तहत ई रिक्शा के खिलाफ यह प्रतिबंध जारी किया गया है।
इस मामले में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के दौरान लोनिवि के अधिशासी अभियंता, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) और निजी बस के प्रतिनिधियों के बीच ई रिक्शा संचालन को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। परिवहन अधिकारी ने बताया कि मुरादाबाद जिले में 12513 ई रिक्शा पंजीकृत हैं।
इनका संचालन राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर भी हो रहा है। समिति के सदस्यों ने कहा कि नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के बाहर ई-रिक्शा का संचालन बंद होना चाहिए। ई-रिक्शा से राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है।
इसी कारण मुरादाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के अध्याय आठ के तहत नियम 178 के तहत ई रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया है।
आदेश के तहत राष्ट्रीय राज मार्गों, राज्य मार्गों, नगर पालिका या नगर पंचायत की सीमा से बाहर के अंश पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इस मामले में जहां प्रतिबंध लागू किया गया है। वहां सूचना पट्टों पर आदेश प्रकाशित किए जाएंगे।
आठ जोन के ई-रिक्शा का नहीं हो सका सत्यापन
आरटीए की बैठक में भी ई-रिक्शा का मुद्दा छाया रहा था। एआरटीओ और पुलिस ने मुरादाबाद में ई-रिक्शा संचालन के लिए आठ जोन निर्धारित किया था, लेकिन अभी तक पुलिस ई-रिक्शा का सत्यापन नहीं कर सकी। इसके चलते जोन में ई-रिक्शा संचालन की व्यवस्था नहीं हो सकी। समिति ने स्कूली बच्चों के लिए ई-रिक्शा संचालन पर रोक लगाया है। बताया गया है कि बच्चों के लिए ई-रिक्शा सुरक्षित वाहन नहीं है।
मंडल में पंजीकृत ई-रिक्शा की स्थिति
जिले पंजीकृत ई-रिक्शा
मुरादाबाद 12513
अमरोहा 3504
रामपुर 4062
बिजनौर 6200
संभल 1881