राज्य पुनर्गठन: केंद्र की शक्ति पर SC ने उठाया सवाल, पूछा- सरकार दूसरे राज्यों की आशंकाओं को कैसे करेगी दूर

राज्य पुनर्गठन: केंद्र की शक्ति पर SC ने उठाया सवाल, पूछा- सरकार दूसरे राज्यों की आशंकाओं को कैसे करेगी दूर



सुप्रीम कोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

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जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदलने की केंद्र की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने कहा कि क्या दूसरे राज्यों में समस्या होगी तो केंद्र उन्हें भी पुनर्गठित करेगा। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की संसद की शक्ति के बारे में अपनी आशंकाएं जाहिर कीं।

सीजेआई ने कहा, एक बार जब आप मान लेते हैं कि भारत संघ के पास किसी भी राज्य को पुनर्गठित करने की शक्ति है तो आप इस शक्ति के बारे में राज्यों की आशंकाएं कैसे दूर करेंगे? यह कैसे तय करेंगे कि इसका उपयोग हर राज्य पर नहीं किया जा सकता?

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, जम्मू-कश्मीर का मामला अलग था, जिसने दशकों से हिंसा और आतंकवाद देखा है। इस पर जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा, केंद्र के इस तर्क में समस्या है कि जम्मू-कश्मीर अपनी तरह का एक राज्य है। पूर्वोत्तर राज्यों में से एक इस समय हिंसा का सामना कर रहा है। वहीं, सीमावर्ती राज्य पंजाब में भी हिंसा देखी गई है। मेहता ने कहा कि देश की सीमाएं चार देशों से लगती हैं और उनमें सभी मित्रवत नहीं हैं।








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