आजम खान
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सपा नेता आजम खां लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) में अपनी आवाज का नमूना देंगे। कोर्ट ने रामपुर के डीएम और एसपी को आदेश दिया है कि वो एफएसएल से संपर्क कर दिन और समय तय कराएं और आजम खां को इसकी जानकारी दें।
एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने आजम खां को भी तय वक्त पर लखनऊ में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने उनके खिलाफ टांडा थाने में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के मामले में दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ सात अगस्त 2007 को विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान टांडा थाने में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा नेता धीरज कुमार शील ने मुकदमा दर्ज कराया था।
इसमें पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सपा नेता की रिट को खारिज करते हुए आवाज का सैंपल देने के आदेश दिए थे। अब इस मामले में एमपी-एमएलए (सेशन ट्रायल) कोर्ट ने बुधवार को डीएम और एसपी को आदेश दिए हैं कि आजम की आवाज का नमूना लेने की तारीख को मुकर्रर करें।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि तारीख तय करने के बाद सपा नेता को इसके बारे अवगत कराएं। कोर्ट ने आजम खां को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।-
कैसेट तैयार करने वाले की गवाही पूरी
सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज एससी-एसटी केस में उनके भाषण की कैसेट तैयार करने वाले गवाह संजय ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। साथ ही आजम खां के अधिवक्ता ने जिरह भी की। उनकी गवाही पूरी हो गई है।