संभल की कोर्ट ने सुनाया फैसला
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अमरोहा में किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दस साल के कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरि ओमप्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने बताया कि चंदौसी के मोहल्ला निवासी महिला ने 15 अप्रैल 2018 को कोतवाली में तहरीर दी थी।
इसमें कहा था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी को मोहल्ले का युवक बहलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी और आरोपी बदायूं के थाना बिल्सी के मोहल्ला नबाव गंज निवासी शकील को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद किशोरी को बरामद कर उसके बयान दर्ज करवाए गए।
बताया था कि आरोपी शकील पीड़िता को मुरादाबाद से बरेली नशीली चाय पिलाकर ले गया था। जहां उसके साथ बिना उसकी मर्जी के गलत काम किया था। वहां से आरोपी पीड़िता को हरिद्वार ले गया। हरिद्वार से अलीगढ़ ले गया। सभी जगह पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
बाद में वह बिल्सी अपने घर के लिए गया था। तब चंदौसी में बदायूं चुंगी से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में हुई। न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने शकील को दोषी मानते हुए दस के कठोर कारावास व 27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।