हाईकोर्ट : डीएफओ सहारनपुर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, न्यूनतम वेतन न दिए जाने का मामला

हाईकोर्ट : डीएफओ सहारनपुर के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट, न्यूनतम वेतन न दिए जाने का मामला



court
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने का आदेश न मानने पर सामाजिक वानिकी वन्य प्रभाग सहारनपुर के प्रभागीय निदेशक गौतम राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 28 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत में याची विजय सिंह और राकेश कुमार की ओर से दाखिल अलग अलग अवमानना याचिकाओं पर अधिवक्ता अनिल कुमार शुक्ला को सुनकर दिया है।

याचीगण सामाजिक वानिकी वन्य प्रभाग सहारनपुर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2022 में इन्होंने न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगजीत सिंह के मामले में पारित आदेश के आलोक में याचियों को तीन माह में न्यूनतम वेतन प्रदान करने का आदेश विभाग को दिया था।

कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे क्षुब्द याचीगणों ने प्रभागीय निदेशक के विरुद्ध अवमानना याचिका दाखिल की। अवमानना अदालत द्वारा जारी नोटिस तामील होने के बावजूद विभाग की ओर से कोर्ट को न तो कोई जानकारी दी गई और न ही कोई अनुपालन हलफनामा ही दाखिल किया गया। कोर्ट के आदेशों की लगातार हो रही अवहेलना से नाराज हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सहारनपुर के प्रभागीय निदेशक गौतम राय के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 28 नवंबर को कोर्ट में तलब किया है।

 



Source link

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Pocket
WhatsApp

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *