आप विधायक आतिशी
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दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंगलवार को बड़ा बदलाव हुआ है। मंत्री आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दिए गए हैं। सोमवार को ही राज्यसभा में दिल्ली सर्विस बिल पास हुआ है। यह दोनों विभाग अभी तक सौरभ भारद्वाज संभाल रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को फाइल भेज दी है।
क्या है विधेयक में?
विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन कर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण पर फैसला लेने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। प्राधिकरण में मुख्यमंत्री को भी शामिल किया गया है। हालांकि, इस मामले में फैसला लेने का अंतिम अधिकार उपराज्यपाल को दिया गया है।
इस विधेयक के पास होने के बाद बनने वाला कानून दिल्ली सेवा अध्यादेश का स्थान लेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में वरिष्ठ नौकरशाहों की नियुक्ति और तबादले के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक के अनुसार, तबादले व तैनाती दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें मुख्य सचिव और प्रधान गृह सचिव सदस्य होंगे। समिति की सलाह पर उपराज्यपाल तबादले और तैनाती करेंगे।