Madurai Train Fire: टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, कोच में अवैध रूप से सिलिंडर ले जाने का आरोप

Madurai Train Fire: टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज, कोच में अवैध रूप से सिलिंडर ले जाने का आरोप



Madurai train fire
– फोटो : सोशल मीडिया

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राजकीय रलेवे पुलिस (जीआरपी) ने तमिलनाडु के मदुरै में ट्रेन के कोच में अवैध रूप से सिलिंडर ले जाने पर टूर ऑपरेटर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। शनिवार सुबह मदुरै स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के एक कोच में सिलिंडर ब्लास्ट के बाद आग लगने से यूपी के नौ श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। दक्षिणी रेलवे ने एक बयान में कहा कि टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटक कोच में रसोई गैस सिलेंडर की अवैध तस्करी करने को लेकर जीआरपी ने आईपीसी और रेलवे अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है। बयान में कहा गया है कि आईआरसीटीसी के सहयोग से दक्षिणी रेलवे हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों की लखनऊ वापसी के लिए हवाई यात्रा की व्यवस्था भी करेगा।

दक्षिणी रेलवे की तरफ से बताया गया है कि प्राइवेट पार्टी कोच बुक कराने वाला समूह गैर-कानूनी रूप से अपने साथ सिलिंडर लेकर चल रहा था और यही हादसे की वजह बना। प्राइवेट पार्टी कोच में कुल 63 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों के रहने वाले थे। ये सभी लखनऊ से चेन्नई जा रहे थे।

घटना की जांच के आदेश

मदुरै में रेल कोच में आग के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दक्षिण रेलवे की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, रेलवे सुरक्षा आयुक्त, दक्षिणी सर्कल, बंगलूरू एएम चौधरी रविवार को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर, मदुरै स्थित डीआरएम काॅन्फ्रेंस हॉल में इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिस किसी को घटना के बारे में कोई जानकारी हो, या कोई साक्ष्य दे सकता हो, उनसे मिल सकता है।








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