Parvez Elahi
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पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। परवेज इलाही को भ्रष्टाचार के एक मामले में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने हिरासत में लिया था। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को रिहा करने के आदेश दिए थे।
चौधरी परवेज इलाही पकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाहौर हाईकोर्ट (एलएचसी) के न्यायमूर्ति अमजद रफीक ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एजेंसी इलाही को अदालत में पेश करने में विफल रही।
साथ ही एनएबी और पंजाब प्रांतीय सरकार के आचरण पर नाराजगी व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति रफीक ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने आदेश में कहा कि अदालत के साथ खेल खेलना बंद करें और अदालत के आदेशों के उल्लंघन में उनकी गिरफ्तारी की जांच करने का निर्देश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद इलाही को एनएबी की हिरासत से रिहा कर दिया गया। शुक्रवार को अपनी रिहाई के बाद पत्रकारों से बात करते हुए इलाही ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद वे सभी लंदन भाग गए हैं। उन्होंने मुझे अंदर रखा है, मुझे यह भी नहीं पता कि देश में क्या हो रहा है।
परवेज इलाही उन कई पीटीआई नेताओं और कार्यकर्ताओं में शामिल हैं, जिनको नौ मई को हुए दंगों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उनको एनबी ने सड़क परियोजना में रिश्वत लेने के आरोप में हिरासत में ले लिया था। उन्हें पहली बार 1 जून को गिरफ्तार किया गया था लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार के कई मामलों में हिरासत में रखा।