सपना चौधरी
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वकीलों की हड़ताल के कारण डांसर सपना चौधरी के मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है। रामेश्वर दयाल तुरैहा ने कोर्ट में सपना चौधरी के खिलाफ परिवाद दायर किया था।
उन्होंने बताया था कि 11 जून 2019 को सपना चौधरी रेलवे स्टेडियम में आईं थीं। सपना चौधरी के डांस के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसमें कई लोग चोटिल हो गए थे। इसके अलावा कई शहरों और गांवों से भी लोग मुरादाबाद पहुंचे थे जिससे शहर में जगह-जगह जाम लग गया था।
कार्यक्रम में सरकारी धन का दुरुपयोग भी हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद निर्धारित समय के बाद भी डीजे बजाया गया था। इस मामले में सिविल लाइंस और एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया गया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी।
तब उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय की अदालत में मुकदमा दायर किया था। वादी के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने सिविल लाइंस थाने की पुलिस आख्या मांगी थी। पुलिस की ओर से रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। अब मामले में 12 अक्तूबर को बहस होगी।