नगर आयुक्त शिवशरणप्पा जीएन
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गंगा और पांडु नदी में नालों का पानी जाने पर उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नगर निगम पर 1.55 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना प्रति नाला प्रति माह पांच लाख रुपये की दर से लगाया गया है। बोर्ड ने नदियों में नाले गिरने को पर्यावरणीय क्षति बताया है। नगर निगम को जुर्माना जमा करने के लिए 15 दिन में वक्त दिया गया है। सुधार न होने पर और भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।