{“_id”:”6525b88aff58b33fdd029b34″,”slug”:”husband-jailed-for-seven-years-for-abetting-suicide-moradabad-news-c-15-1-mbd1027-260186-2023-10-11″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Moradabad News: आत्महत्या के लिए उकसाने मे पति को सात साल की कैद”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
मुरादाबाद। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने में अदालत ने पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
मझोला थाना क्षेत्र के लाइन पार निवासी बबलू ने सिविल लाइंस थाने में 2 सितंबर 2016 को केस दर्ज कराया था। जिसमें उसने कहा था कि उसकी बहन बबली की शादी बबलू उर्फ विपिन निवासी चंद्र नगर के साथ 2008 में हुई थी। शादी के बाद बहन का पति शराब का आदी हो गया था। बबली सिलाई करके घर का खाना खर्चा चला रही थी। 2 सितंबर 2016 की सुबह सूचना मिली कि बबली की मौत हो गई है जब वह परिवार के साथ वहां पहुंचा तो बबली की लाश पड़ी थी।
उसके गले में निशान लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि बबली की मौत लटकने से हुई थी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम मनीष कुमार की अदालत में की गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि इस मामले में दस गवाहों ने अदालत में पेश होकर इस बात की पुष्टि की कि आरोपी आये दिन बबली के साथ मारपीट करता था। जिसकी वजह से ही बबली ने आत्महत्या की थी। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बबलू उर्फ विपिन को घटना का दोषी पाते हुए उसे सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ उस दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। संवाद