देवरिया हत्याकांड : प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार

देवरिया हत्याकांड : प्रेम यादव के मकान पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार



इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


देवरिया हत्याकां मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने पर फिलहाल रोक लगा दिया। इस संबंध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। यह फैसला जस्टिक चंद्रकेश राय की अदालत ने सोमवार को दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रेम यादव का परिवार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट देवरिया की अदालत में दो सप्ताह के भीतर अपील करेगा। इसका निस्तारण तीन माह के भीतर करने का आदेश दिया है।

देवरिया में छह लोगों की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आ गया है। एक पक्ष से एक और दूसरे पक्ष से पांच लोगों की हत्या की गई है। जिला प्रशासन की ओर से प्रेम यादव के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए मकान पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया राजस्व विभाग की टीम पैमाइश का कार्य पूरी कर चुकी थी। 



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