Manish Sisodia: ‘सिसोदिया को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रख सकते’, सुप्रीम कोर्ट ने CBI-ED से कही यह बात

Manish Sisodia: ‘सिसोदिया को अनिश्चितकाल के लिए जेल में नहीं रख सकते’, सुप्रीम कोर्ट ने CBI-ED से कही यह बात



Delhi Liquor Scam- Manish Sisodia
– फोटो : PTI (File Photo)

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दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्पाद शुल्क नीति मामले में सलाखों के पीछे हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता करीब आठ महीने से जेल में हैं। सीबीआई और ईडी इस मामले की जांच कर रही हैं। लगातार खारिज हो रही जमानत याचिकाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रख सकते। सुनवाई बेनतीजा रही और मंगलवार को भी जारी रहेगी। 

आरोपों पर बहस कब शुरू होगी?

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कई सवाल किए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोपों पर बहस कब शुरू होगी।

सिसोदिया के खिलाफ बहस पर क्या बोले सरकारी वकील

पीठ ने राजू से कहा, आप सिसोदिया को अनिश्चितकाल तक जेल में (सलाखों के पीछे) नहीं रख सकते। एक बार किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद, आरोप पर बहस तुरंत शुरू होनी चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी पर राजू ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सिसोदिया के खिलाफ मामले दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 (आरोपी को दस्तावेजों की आपूर्ति) के चरण में हैं। इसके बाद आरोपों पर बहस शुरू होगी।








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