मुरादाबाद। गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को अदालत ने अलग-अलग मुकदमे में दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
कटघर थाने में 14 अप्रैल 2020 को तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक देवेश कुमार सिंह ने दिनेश उर्फ हनुमान निवासी बलदेवपूरी, सुनील उर्फ धड़कन, प्रमोद निवासी सूरज नगर कटघर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके दो दिन बाद 16 अप्रैल 2020 को टीटू उर्फ गुल्ला निवासी जयंती पुर मझोला के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी गैंग बनाकर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक धन लाभ प्राप्त करते हैं। सड़क पर आने जाने वाले लोगों के साथ लूटपाट की घटनाएं करते हैं। इन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
मुकदमों की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ज्ञानेंद्र सिंह यादव की अदालत में चली। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव त्यागी ने पक्ष रखा। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कठोर कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।