मुरादाबाद।
दहेज उत्पीड़न के मामले में अदालत ने वाणिज्य कर विभाग के स्टेनो समेत चार लोगों को सजा सुनाई है, जबकि सभी पर अर्थदंड भी लगाया है।
मझोला के लाइन पार निवासी बबीता सिंह ने 11 साल पहले महिला थाने में पति सुरेंद्र कुमार, देवर सत्येंद्र कुमार, सास सरोज और ससुर राकेश कुमार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। जिसमें महिला ने बताया था कि 24 फरवरी 2011 को उसकी शादी काशीपुर के कुमाऊं कॉलोनी निवासी सुरेंद्र कुमार के साथ हुई थी। सुरेंद्र वाणिज्य कर विभाग में स्टेनो है। वर्तमान में उसकी तैनाती अमरोहा है। शादी के बाद दहेज के उत्पीड़न किया गया। पुलिस ने इस मामले की विवेचना पूरी करने के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। बबीता के अधिवक्ता आशुतोष शंखधार ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चारों को दहेज उत्पीड़न में दोषी करार दिया है। अदालत ने सुरेंद्र कुमार को दो साल की सजा और 8500 रुपये जुर्माना, राकेश कुमार और सरोज को डेढ़-डेढ़ साल की सजा और 6500-6500 रुपये का जुर्माना और सत्येंद्र पर एक साल की सजा और 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है।