कोर्ट परिसर के बाहर खुशी मनाता हिंदू पक्ष
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ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे के आदेश से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। जिला जज की अदालत ने वजू स्थल को छोड़कर ज्ञानवापी के अन्य परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया है। एएसआई को चार अगस्त तक सर्वे की तारीख बतानी होगी। कोर्ट का आदेश आते ही हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। इससे पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई तक रोक लगा चुका है। ऐसे में शिवलिंग वाले क्षेत्र यानी वजू स्थल के अलावा अन्य क्षेत्र का सर्वे होगा।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने इस मामले पर 14 जुलाई को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था। हिंदू पक्ष ने सील वजूखाना को छोड़कर शेष अन्य स्थानों के सर्वेक्षण की मांग की है। इसमें कहा है कि 1993 में जिस क्षेत्र की बैरिकेडिंग की गई थी, उसका सर्वे कराया जाए।
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सुबह 8 से दोपहर 12 बजे के बीच हो सर्वे
अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से दलील रख रहे सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वजू स्थल छोड़कर शेष स्थान का सर्वे होगा। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे धप-धप की आवाज आ रही है। इसके नीचे एक और शिवलिंग होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार और पूरे परिसर का सर्वे कराने से इतिहास सामने आएगा।