ज्ञानवापी परिसर
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वाराणसी जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शुक्रवार को राखी सिंह बनाम व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मुकदमे में बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे (सील वजूखाने को छोड़कर) के संबंध में अदालत ने 11 बिंदु पर आधारित आदेश एएसआई के निदेशक को दिया है। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर एएसआई को सर्वे कर चार अगस्त तक अदालत को रिपोर्ट देनी है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि चार अगस्त नियत की गई है।
अदालत ने साफ कहा कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर विस्तृत वैज्ञानिक जांच करें और बताएं कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद मंदिर की संरचना के ऊपर किया गया है। एएसआई के निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि विवादित भूमि पर खड़ी मौजूदा संरचना को कोई नुकसान न हो और वह जस की तस बरकरार रहे।
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जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का करें उपयोग
जिला जज की अदालत ने कहा कि एएसआई के निदेशक आराजी नंबर-9130 पर (सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सील वजूखाने को छोड़कर) वैज्ञानिक जांच / सर्वे / खुदाई कराएं। विस्तृत वैज्ञानिक जांच के लिए ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वेक्षण, उत्खनन, कार्बन डेटिंग पद्धति और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाए।