अदालत का आदेश
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ट्रक चोरी के बाद बीमा भुगतान न दिए जाने पर स्थायी लोक अदालत ने कंपनी को आदेश दिया है। जिसमें सीधे सीधे बीमा कंपनी को सात फीसदी ब्याज दर से 18 लाख पांच हजार रुपये का भुगतान व मानसिक क्षति के एवज में 50 हजार रुपये वाद व्यय पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
इस संबंध में दादों के गांव नगला लाले के श्यामवीर सिंह ने स्थायी लोक अदालत में अर्जी दायर की थी। जिसमें कहा था कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से उन्होंने ट्रक का बीमा कराया था। इसकी अवधि 22 अगस्त 2014 से 21 अगस्त 2018 तक थी। इसी बीच 27 जनवरी 2015 को मैनपुरी के भोगांव रेलवे स्टेशन से ट्रक चोरी हो गया।
इसका क्लेम आवेदन किया गया। मगर आज तक धनराशि नहीं दी गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य सत्यदेव उपाध्याय ने बीमा कंपनी को यह आदेश दिए हैं।