ताजमहल
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उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित जिस ताजमहल की दुनियाभर में दीवानगी है, उसके आंगन में अवैध निर्माण व अतिक्रमणों की भरमार है। नोटिस, एफआईआर, ध्वस्तीकरण के आदेश सब बेकार साबित हुए हैं। सुप्रीम रोक के बावजूद स्मारक की 500 मीटर की प्रतिबंधित परिधि में 10 साल में 500 से अधिक अवैध निर्माण हो गए। ये वह निर्माण हैं जिनके संबंध में एएसआई ने एफआईआर कराई हैं।
हालांकि अवैध निर्माण इससे अधिक बताए जाते हैं। ताजमहल के संरक्षण के लिए जिम्मेदार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पास अवैध निर्माण के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई के लिए व्यवस्थाएं नहीं हैं। इसका फायदा अवैध निर्माण करने वालों को मिलता है। एएसआई के अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं। अवैध निर्माण के खिलाफ दिए नोटिस की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय भेज कर्तव्य की इतिश्री हो रही है।