कोर्ट का आदेश
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उत्तर प्रदेश के आगरा में 15 साल पहले युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। दोनों आंखें भी निकाल ली। लाश को बाबरपुर के जगंलों में फेंक दिया। कोर्ट में प्रत्यक्षदर्शी गवाही से मुकर गए। अपर जिला जज-1 विनोद कुमार बरनवाल ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोपी भोजा, मोनू, धर्मेंद्र, राकेश, भूपेंद्र और राजेश को बरी करने के आदेश दे दिए।
थाना सिकंदरा में दर्ज चर्चित हत्याकांड में शिवाकुंज निवासी राजवीर सिंह ने तहरीर दी। बताया कि 9 नवंबर 2007 को उनका 22 वर्षीय बेटा सोनू अचानक गायब हो गया। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। 11 नवंबर 2007 को कॉलोनी के निवासी वीरपाल सिंह और एसके चौहान ने उन्हें बताया कि उसके बेटे को आरोपी भोजा , मोनू , धर्मेंद्र, राकेश, भूपेंद्र और राजेश बाबर पुर के जंगल की तरफ ले गए हैं। वह उनसे घर जाने कि जिद कर रहा था।
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