कोर्ट का आदेश
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अलीगढ़ के अतरौली क्षेत्र में किशोरी से छेडख़ानी में दोषी अतरौली ब्लाक क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) को एडीजे पाक्सो द्वितीय नुपुर की अदालत ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार घटना 19 जनवरी 2017 की है। वादी मुकदमा के अनुसार उनकी 16 वर्षीय बेटी सुबह घेर में पशुओं को चारा डालने गई थी। तभी नामजद वर्तामान क्षेत्र पंचायत सदस्य मुनीश उर्फ लालू ने बेटी संग छेडख़ानी कर दी। विरोध पर उसे लाठी-डंडों से पीटा गया।
बीचबचाव में पिता को भी पीटा गया। मामले में मुकदमे के आधार पर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर मुनीश को दोषी करार देते हुए सजा के साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी तय किया है।