अदालत का फैसला
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अलीगढ़ के अतरौली में पत्नी की चाकू से गला काटकर हत्या के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे 13 विकास श्रीवास्तव की अदालत से सुनाया गया है। वहीं आरोपी सास व देवर को बरी किया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटना दो दिसंबर 2014 को तडक़े तीन बजे की है। वादी मुकदमा अतरौली पक्की गढ़ी के सलीम ने आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2010 में अपनी बेटी बबली की शादी मोहल्ला सराय नूर निवासी अकरम के साथ की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा।
बाइक व नकदी की मांग को लेकर उसका उत्पीडऩ किया गया। इसी दौरान दूसरी शादी तक की धमकी दी गई। एक मर्तबा उसे मारपीट कर पति घर से भाग गया। बाद में वह कुछ दिन मायके रही। घटना वाले दिन खबर मिली कि बबली की उसके पति ने हत्या कर दी। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि गला काटकर हत्या की गई है।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति के अलावा सास व देवर पर मुकदमा दर्ज किया। मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सास व देवर को बरी किया गया है।