सांकेतिक तस्वीर।
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भरण-पोषण न्यायालय में एक मामले में उपजिलाधिकारी बैरिया आत्रेय मिश्र ने सख्ती दिखाई है। इसके बाद एक वृद्ध के चारों पुत्र भरण पोषण का खर्च देने के लिए तैयार हुए। न्यायालय ने वृद्ध को सम्मानपूर्वक घर में रहने देने का भी लिखित आश्वासन लिया।
बैरिया तहसील क्षेत्र के कोडरहा नौबरार अंतर्गत संसार टोला निवासी श्रीकिशुन यादव ने अपने चार पुत्रों के खिलाफ पिछले साल बैरिया तहसील स्थित भरण-पोषण न्यायालय में वाद दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसके चार बेटे हैं। वे भरण-पोषण नहीं करते हैं। घर में रहने देते हैं। एसडीएम के सख्त रुख अख्तियार करने पर बुधवार को चारों पुत्रों ने श्रीकिशुन यादव से मुकदमे में समझौता किया।
सभी पुत्रों ने भरण-पोषण के लिए प्रतिमाह एक-एक हजार देना स्वीकार किया। पुस्तैनी घर में सम्मान से रहने देने का आश्वासन दिया। श्रीकिशुन यादव और पुत्र तारकेश्वर यादव, रमेश यादव, उमेश यादव व पुन्नवासी यादव में समझौता होने के बाद सभी घर लौट गए। इस अवसर पर अधिवक्ता मिथिलेश सिंह भी मौजूद थे।