Batla House Encounter: दोषी आरिज खान की मौत की सजा उम्रकैद में बदली, हाईकोर्ट के फैसले से परिवार को जगी उम्मीद

Batla House Encounter: दोषी आरिज खान की मौत की सजा उम्रकैद में बदली, हाईकोर्ट के फैसले से परिवार को जगी उम्मीद



बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी
– फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली हाईकोर्ट ने बाटला हाउस एनकाउंटर के दोषी आरिज खान को मिली फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इससे अन्य आरोपियों में आशा की एक किरण दिखी है। हालांकि इस मामले में परिवार के लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं।

दिल्ली पुलिस की टीम द्वारा 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में किए गए एंकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे। दो आतंकी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। दो अन्य आतंकवादी सैफ मोहम्मद और आरिज खान भाग गए थे। जबकि एक आतंकी जीशान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

मौत की सजा के साथ ही 11 लाख रुपये का जुर्माना

मुठभेड़ के बाद आतंकी आरिज नेपाल भाग गया था। वहां से 2018 में आरिज को गिरफ्तार किया गया। आरिज आजमगढ़ जनपद के बिलरियागंज का रहने वाला है। वर्तमान में उसका परिवार कोट मुहल्ले में रहता है। इस मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को आरिज खान को दोषी ठहराया और 15 मार्च 2021 को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।



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