Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र, उनमें कितनी है सजा? जानें

Brij Bhushan Sharan Singh: दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में दाखिल किया आरोप पत्र, उनमें कितनी है सजा? जानें



महिला पहलवान व बृजभूषण शरण सिंह
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के मामले में गुरुवार को चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस ने केस को बंद करने के लिए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले की जांच पर नजर रखने वाले नई दिल्ली जिले के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आरोप पत्र में पूरक आरोप पत्र दायर करने की गुंजाइश छोड़ी है। जैसे ही बृजभूषण के खिलाफ सबूत आएंगे पूरक आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा का कहना है कि बृजभूषण के खिलाफ जिन आईपीसी की जिन धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें पांच वर्ष की सजा का प्रावधान है।





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