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देवरिया के फतेहपुर के लेड़हा टोले पर सामूहिक हत्याकांड के आरोपी प्रेम यादव सहित चार आरोपियों के मकान पर अब सोमवार को बुलडोजर चल सकता है। शनिवार को कोर्ट की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए तहसीलदार मजिस्ट्रेट से एक सप्ताह का समय मांगा।
मजिस्ट्रेट ने धारा 67 के मामले में सोमवार तक का समय दिया। सोमवार को मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर मौके पर ही बेदखली का फैसला सुनाएंगे। शुक्रवार को प्रेम यादव सहित चार आरोपियों के मकान पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चस्पा कर तहसील प्रशासन ने शनिवार को सुबह दस बजे तक सुनवाई का समय दिया था।
मामले की सुनवाई तहसीलदार के कोर्ट नंबर दो में तय थी। शनिवार को कोर्ट पर सुबह आठ बजे से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। प्रेम यादव के भाई रामजी यादव की पत्नी किरन देवी, प्रेम की बेटी अलका को लेकर निर्धारित समय से दो घंटे की देरी से दोपहर 12 बजे तहसील में अपने अधिवक्ता गोपी चंद यादव के चेंबर में पहुंची।
अपराह्न 1:50 बजे तहसीलदार कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो प्रेम के अधिवक्ता गोपी चंद यादव ने मजिस्ट्रेट से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा। उन्होंने कहा कि उनके मुव्वकिल जेल में निरुद्ध हैं। इसलिए उन्हें विधिक वकालतनामा पर दस्तखत कराने और साक्ष्य जुटाने के लिए उसने जिला कारागार में मिलना होगा।