कोर्ट ने सुनाया फैसला
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उत्तर प्रदेश के एटा में शनिवार को दहेज हत्या के दो मुकदमों की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। इनमें दोनों मृतका के पति सहित अन्य ससुरालीजन को दस-दस साल की सजा का आदेश जिला जज ने दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि जलेसर थाने में 11 अगस्त 2017 को उदयवीर निवासी गांव कुंजलपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि बहन सावित्री की शादी तीन साल पहले टिंकू उर्फ राजकुमार निवासी सरूपा थाना राया जिला मथुरा के साथ हुई थी। ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे। बहन को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
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