सांकेतिक तस्वीर
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जी-20 सम्मेलन को लेकर पुलिस नई दिल्ली क्षेत्र में गुरुवार रात 12 बजे से प्रतिबंध लागू कर देगी। 10 सितंबर की रात 12 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व बस अड्डे जाने वाले लोग टिकट या फिर आधार कार्ड से आवागमन कर सकते हैं। मीडियाकर्मियों समेत अन्य लोगों को नई दिल्ली में आने की अनुमति दी गई है, लेकिन तीन दिन तक नई दिल्ली इलाके में वीआईपी मूवमेंट रहेंगा।
ऐसे में दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि लोग बेवजह घर से न निकलें। लोग मंदिर, गुरुद्वारे व मस्जिद पैदल जा सकते हैं। पहचान साबित करने के बाद नई दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने-जाने दिया जाएगा। पुलिस उपायुक्त आलाप पटेल ने लोगों को मेट्रो का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल की सलाह दी है।
इन बातों का रखें ध्यान
-पर्याप्त समय लेकर चलें। अपने वाहन का इस्तेमाल न करें। मेट्रो सफर के लिए बेहतर रहेगी।
-नई दिल्ली स्टेशन को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे टी-3 के माध्यम से द्वारका सेक्टर-21 स्टेशन से जोडने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (ऑरेंज लाइन) का इस्तेमाल करें।
-अंतरराज्यीय बसों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी बसों का समापन रिंग रोड पर ही होगा।
-दिल्ली में पहले से मौजूद बसें रिंग रोड और रिंग रोड से आगे दिल्ली की सीमाओं की ओर के सड़क नेटवर्क पर संचालित होंगी। इन्हें दिल्ली से बाहर निकलने की अनुमति होगी।