Gorakhpur: माफिया विनोद के खिलाफ गैंगस्टर केस में अग्रिम विवेचना का आदेश, 50 हजार रुपये का है इनामी

Gorakhpur: माफिया विनोद के खिलाफ गैंगस्टर केस में अग्रिम विवेचना का आदेश, 50 हजार रुपये का है इनामी




माफिया विनोद उपाध्याय। (file)
– फोटो : अमर उजाला।

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रंगदारी और धमकी देने के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय के गैंगस्टर केस की अग्रिम विवेचना शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाने में वर्ष 2020 में गैंगस्टर का केस कर पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल कर दी थी, लेकिन उसके संपत्तियों का ब्योरा जुटाकर कार्रवाई नहीं की गई।

अब मुखबिर की सूचना पर उसके अपराध से अर्जित संपत्तियों की जानकारी होने पर पुलिस ने कोर्ट से कानूनी प्रक्रिया कर अग्रिम विवेचना का आदेश हासिल कर लिया है। पुलिस मुकदमे की दोबारा विवेचना करके माफिया की चिह्नित संपत्ति को जब्त करने के लिए जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजेगी।

जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से अयोध्या जिले के माया बाजार स्थित उपाध्याय के पुरवा का निवासी माफिया विनोद उपाध्याय का नाम जिले के टॉप 10 व प्रदेश के 61 माफिया की सूची में शामिल है। गुलरिहा व शाहपुर थाने में रंगदारी, धमकी व जालसाजी का केस दर्ज होने के बाद अपने भाई और सहयोगियों संग दो माह से फरार है। आइजी रेंज जे. रविंद्र ने माफिया के ऊपर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। उसके भाई पर भी 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है, लेकिन माफिया और उसके भाई को पुलिस पकड़ नहीं सकी है।

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