Gujarat: स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, विधेयक विधानसभा में पारित, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

Gujarat: स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, विधेयक विधानसभा में पारित, कांग्रेस ने किया वॉकआउट



गुजरात विधानसभा
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


गुजरात सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में एक विधेयक पारित किया। इस विधेयक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में 27 प्रतिशत सीटें निर्धारित करने का प्रावधान है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण कानून (संशोधन) विधेयक 2023 को ध्वनि मत के साथ विधानसभा में पारित किया गया। वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अमित चावड़ा और वरिष्ठ विधायक अर्जुन मोढवाडिया सहित सभी 17 कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस विधायकों ने आरक्षण के उच्च अनुपात और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश केएस झवेरी की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट पेश करने की मांग की।

29 अगस्त को, गुजरात की भाजपा सरकार ने झवेरी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों, नगर पालिकाओं और नागरिक निगमों जैसे स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की थी। इससे पहले, गुजरात में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10 प्रतिशत था। इसे बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए राज्य सरकार ने गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949, गुजरात नगर पालिका अधिनियम 1963 और गुजरात पंचायत अधिनियम 1993 में आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया।

 गुजरात के संसदीय और विधायी मामलों के मंत्री रुशिकेश पटेल ने विधानसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम के तहत अधिसूचित जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण 10 प्रतिशत ही रहेगा। इसके अलावा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।








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