ज्ञानवापी
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ज्ञानवापी के वैज्ञानिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्षकार अपनी दलीलें पेश कर चुके हैं। तीन दिन तक चली सुनवाई के बाद 27 जुलाई को फैसला सुरक्षित करते हुए हाईकोर्ट ने सर्वे पर लगी रोक जारी रखने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।
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जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी परिसर में सील वजूखाने को छोड़कर शेष अन्य हिस्से के एएसआई से सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे रिपोर्ट चार अगस्त तक जिला जज की अदालत में पेश की जानी थी। मामले की सुनवाई भी इसी तिथि में होनी है। इसका अनुपालन हुआ और एएसआई की टीम ने 24 जुलाई से ही सर्वे शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने 24 जुलाई की दोपहर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक रोक लगा दी। साथ ही अंजुमन इंतेजामिया कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। इस मामले की तीन दिन चली सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए आदेश सुनाने के लिए तीन अगस्त की तिथि नियत की है।