Gyanvapi Case: मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC से पिछले आदेश में सुधार की मांग की, ज्ञानवापी समिति की याचिका बहाल

Gyanvapi Case: मस्जिद प्रबंधन समिति ने SC से पिछले आदेश में सुधार की मांग की, ज्ञानवापी समिति की याचिका बहाल



सुप्रीम कोर्ट।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति (GMMC) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपने आवेदन का उल्लेख करते हुए शीर्ष अदालत के सोमवार के आदेश में सुधार की मांग की। जिसमें मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले हिंदु पक्ष की मांग पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील को निस्तारित कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सूचित करने को कहा ताकि वह पीठ के सामने पेश हो सकें।

उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति की याचिका बहाल की

उच्चतम न्यायालय ने ज्ञानवापी समिति की उस याचिका को बुधवार को बहाल कर दिया, जिसका उसने मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के काम पर रोक लगाते समय 24 जुलाई को अनजाने में निपटारा कर दिया था। एएसआई यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर रहा था कि क्या मस्जिद का निर्माण वहां पहले मौजूद किसी मंदिर पर किया गया है।










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