हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन
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वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिसर के ASI सर्वेक्षण को लेकर मस्जिद समिति की चुनौती खारिज कर दी है।
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ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति मिलने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान सामने आया। कहा- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है। फैसले के बाद संत समिति का बयान भी सामने आया है। बोले- हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
फैसले के बाद वाराणसी के डीएम एस. राजलिंगम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा- हाईकोर्ट के आदेश से सर्वे के लिए हम लोग तैयार हैं। एएसआई की टीम अभी वाराणसी में नहीं है, जो मदद मांगी जाएगी वह उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।