वाराणसी कोर्ट परिसर में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता
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ज्ञानवापी के मां श्रृंगार गौरी मामले के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कहा कि जिला जज की अदालत के आदेश में चार अगस्त तक सर्वे करके एएसआई को रिपोर्ट दाखिल करनी है। इस आदेश का अनुपालन तुरंत होना चाहिए। बिना विलंब सर्वे की कार्रवाई भी शुरू होनी चाहिए। जिला जज का आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।
इस संदर्भ में हमारी पूरी टीम शनिवार को सारनाथ स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के कार्यालय जाएगी और वहां अधिकारियों को जिला जज के सर्वे का आदेश सौंपकर बिना देरी सर्वे की कार्रवाई पर बात की जाएगी। सर्वे में एक्सपर्ट की राय आने के बाद वाद बिंदु तय होगा। इसमें कई साक्ष्य सामने आएंगे और निर्णय जल्द आ जाएगा। जिला जज का आदेश मील का पत्थर साबित होगा।
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कमीशन की प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी
श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांग रही चार महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने ही अदालत में पक्ष रखा था। इस दौरान ज्ञानवापी में हुए अधिवक्ता कमीशन की रिपोर्ट पेश की गई। अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कि कमीशन की प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी।