दोषी को सजा का आदेश
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हाथरास के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय ने किशोरी से छेड़खानी के दोषी को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकंदराराऊ क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के साथ छेड़खानी हुई थी। किशोरी के पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने मामले में विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी लवकुश को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी केशवदेव माहौर ने की।