खाद्यान्न वितण सांकेतिक तस्वीर
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खाद्यान्न वितरण की तिथि को बढ़ा दिया गया है। उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न का पूरी तरह से वितरण न होने पर अब 26 अगस्त तक वितरण किया जाएगा।
हाथरस के आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किग्रा गेहूं, 3 किग्रा चावल तथा अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रतिकार्ड 14 किग्रा गेहूं, 21 किग्रा चावल के हिसाब से 12 से 23 अगस्त तक खाद्यान्न वितरण के निर्देश जारी किए गए थे। कुछ जनपदों में उचित दर विक्रेताओं का खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण न होने के कारण अब खाद्यान्न वितरण की तिथि 26 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव ने बताया कि समस्त पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारक 26 अगस्त तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण की सुविधा 26 अगस्त को भी उपलब्ध रहेगी।