शिक्षक
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बीएसए ने हाथरस विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय चुर्सेन में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सुनील कुमार की सेवा समाप्त कर दी है। शिक्षक हाथरस के जिला एवं सत्र न्यायालय से हत्या के आरोप में दोषी है।
रूप किशोर पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी गांव अहियापुर कलां ने आईजीआरएस पर शिकायत की थी कि प्राथमिक विद्यालय चुर्सेन प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत सुनील कुमार जिला एवं सत्र न्यायालय हाथरस से हत्या के आरोप में दोषी हैं। बीएसए कार्यालय ने आरेापी शिक्षक को 15 जुलाई को सुनवाई के लिए बुलाया। यहां शिक्षक ने अपना मौखिक पक्ष प्रस्तुत किया। इसके बाद शिक्षक ने 20 जुलाई को अपना लिखित बयान साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया।
शिक्षक से प्राप्त अभिकथन से संज्ञान में आया कि शिक्षक को जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी माना था। इस आदेश के खिलाफ शिक्षक ने उच्च न्यायालय में अपील की थी। वहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अभिकथन से कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध न होने और शिक्षक को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का उल्लंघन करने और उत्तर प्रदेश सरकारी शिक्षक नियमावली 1999 के अंतर्गत विभिन्न आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र हाथरस से संबद्ध किया और खंड शिक्षाधिधिकारी हाथरस को जांच अधिकारी नामित किया गया।