Iran Hijab Bill: ईरानी संसद का नया फरमान, महिलाओं के हिजाब नहीं पहनाने पर होगी 10 साल की जेल

Iran Hijab Bill: ईरानी संसद का नया फरमान, महिलाओं के हिजाब नहीं पहनाने पर होगी 10 साल की जेल



Iran hijab
– फोटो : सोशल मीडिया

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ईरान में महिलाओं ने यदि हिजाब न पहना या चुस्त कपड़े पहने, तो उन्हें अब 10 वर्ष की जेल होगी। इतना ही नहीं, ये नियम और कानून अब पुरुषों पर भी लागू होंगे। जो पुरुष बगैर हिजाब पहनी महिलाओं को सामान भी बेचते हैं, तो उन्हें भी कड़ी सजा मिलेगी। ईरानी की संसद ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने से इन्कार करने वाली महिलाओं तथा उनका साथ देने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। ईरान की 290 सदस्यीय संसद में 152 सांसद इसके पक्ष में थे।

तीन लाख से छह लाख रुपये तक का जुर्माना

मौजूदा कानून के मुकाबले प्रस्तावित कानून में सजा को बढ़ाकर 10 साल किया गया है। वहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तीन लाख से छह लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मीडिया या एनजीओ के हिजाब का मजाक उड़ाने पर जुर्माना व जेल दी जाएगी।

स्विट्जरलैंड में बुर्के पर प्रतिबंध

स्विट्जरलैंड की संसद चेहरा ढकने (बुर्के) वाली पोशाक पहनने पर लगाए गए प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है। बिल के पक्ष में 151 वोट पड़े, विरोध में 29। स्विस संसद का ऊपरी सदन पहले ही इस बिल को मंजूरी दे चुका है। नियम तोड़ने पर करीब 92,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

ब्रिटेन में खुलेगा आईआईटी कैंपस

कनाडा से रिश्ते बिगड़ने पर भी उसके मित्र देश ब्रिटेन में आईआईटी का कैंपस खुलने की चर्चा है। ब्रिटिश अधिकारी कैंपस का स्वागत करने को उत्सुक हैं। ब्रिटिश सरकार के शिक्षा अधिकारी स्टीव स्मिथ ने कहा कि दोनों देश एक-दूसरे के श्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के अनुभव आपस में बांटना चाहते हैं। इस पहल का सभी छात्रों को लाभ होगा।

लंदन की एक निजी जेल में पहुंचाया गया नीरव मोदी

पीएनबी घोटाले में वांछित व भारत में भगोड़ा घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की सबसे बड़ी और भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक से लंदन में एक निजी तौर पर संचालित जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। नीरव को उसकी असफल प्रत्यर्पण अपील कार्यवाही से जुड़े मामले में लंदन हाईकोर्ट के 150,247.00 पाउंड के जुर्माने के संबंध में उसे मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होना था। हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट को आखिरी समय मामले को नवंबर तक करना पड़ा। 



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