अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उपराज्यपाल
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दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक-2023 यानी दिल्ली सेवा बिल के सदन से पास होने से दिल्ली के उपराज्यपाल एक बार फिर सुपर बॉस की भूमिका में होंगे। नौकरशाहों की नियुक्ति व तबादले के लिए बेशक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) का गठन किया जा रहा है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लेकिन तीन सदस्यीय प्राधिकरण में पक्ष नौकरशाहों का ही मजबूत होगा। वहीं, प्राधिकरण के फैसलों पर उपराज्यपाल की राय आखिरी होगी।