राष्ट्रीय लोक अदालत
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हाथरस में एक दिन की अदालत यानी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी नौ दिसंबर को किया जाएगा। लोक अदालत में न तो कोई शुल्क लगता है और न ही किसी अधिवक्ता की बाध्यता ही होती है। निर्णय भी केवल एक दिन में होता है। इस अदालत के निर्णय को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है।
हाथरस के प्रभारी जनपद न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन विकास खंड कार्यालय परिसर में हुआ। उन्होंने ग्राम प्रधानों से लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार अपनी ग्राम पंचायतों में करने की अपील की, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी अथवा पैसे के अभाव में न्याय पाने से वंचित न रह जाए।
उन्होंने कहा कि यदि आपके गांव या क्षेत्र के किसी भी महिला या पुरुष के वैवाहिक संबंधों में कटुता है या कुछ विवाद चल रहा है और भविष्य में मुकदमेबाजी होने की संभावना है तो आप पीड़ित व्यक्ति को तुरंत कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा तहसील विधिक सेवा समितियों में स्थापित लीगल एड क्लीनिक में संपर्क करने के लिए पराविधिक स्वयं सेवकों के पास भेजें। उनके प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अविलंब कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नौ दिसंबर को दिन जनपद मुख्यालय के साथ ही साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलैक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न वादों का निस्तारण किया जाएगा।